मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड सथापित करने का प्रावधान रखा गया है। तदानुसार मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड जून 1973 से कार्यरत है। बोर्ड का गठन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 4802 दिनांक 04 अगस्त 1973 द्वारा किया गया है :-
(1) पदेन सदस्य ( विवरण देखें ) :-
- मंत्री, जो किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश का भारसाधक हो ।
- सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ।
- रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, मध्यप्रदेश।
- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश ।
- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ।
(2) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य :-
- मध्यप्रदेश विधान सभा के दो सदस्य जो विधान सभा अध्यक्ष के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किये गये हों।
- मण्डी समिति के दस अध्यक्ष - प्रत्येक राजस्व आयुक्त संभाग से मण्डी समिति का एक अध्यक्ष।
- लाइसेंसधारी व्यापारियों के दो प्रतिनिधि।
- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ तथा मध्यप्रदेश राज्य वस्तु व्यापार निगम का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक।
- कृषि उपज के विपणन के क्षेत्र के दो विशेषज्ञ।
मंत्री जो कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश का भारसाधक हो बोर्ड का अध्यक्ष होगा तथा बोर्ड के नामांकित सदस्यों में से उपाध्यक्ष का नामनिर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।